किसानों के साथ ठगी मामले में 7 के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज- दो गिरफ्तार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यवाही का दिया था निर्देश
उधानिकी विभाग,बैंक कर्मचारी सहित बिचौलियों से मिली भगत से हुआ था फर्जीवाड़ा
जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट
जगदलपुर– किसानों से साथ धोखाधड़ी मामले में बैंक अधिकारियों,उधानिकी विभाग के अफसरों और दलालों के खिलाफ जगदलपुर कोतवाली में फर्जीवाड़ा कर राशि निकालने के एक मामले में एफ आई आर दर्ज कर ली गई है.7 आरोपियों में से दो बिचैलिये बलराम चावड़ा और रघु सेठिया को बस्तर चौकी से गिरफ्तार कर लिया गया है.भाटपाल निवासी तुलाराम मौर्य की शिकायत पर यह एफ आई आर दर्ज हुई है.कुछ दिन पूर्व एसबीआई एडीबी शाखा द्वारा जिला न्यायालय में लगाए गए एक प्रकरण के तहत 2 किसान तुलाराम मौर्य और सदाराम को जेल हो गई थी.मामले के तूल पकड़ते ही राज्य सरकार सकते में आ गई और जिला प्रशासन के माध्यम से दोनों किसानों की जमानत कराई गई.जमानत होते ही दोनों किसानों ने बैंक कर्मचारी, उधानिकी विभाग के अफसरों और दो बिचौलियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराया गया.किसानों के अनुसार वर्ष 2009 में ग्राम भाटपाल स्थित 4.35 एकड़ भूमि पर ड्रिप सिस्टम,पाइप,बरबेट वायर लगाने के नाम पर आवेदन ने कृषि उधानिकी सहायक संचालक जगदलपुर को दिया गया था,आवेदन के परिपालन में उधानिकी विभाग जगदलपुर के द्वारा जमीन के सर्वे पश्चात लगभग 1 लाख 32 हजार की अनुमानित खर्च का स्टीमेट तैयार किया गया और जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड को ड्रिप सिस्टम लगाने हेतु अनुबंध किया गया. जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड की एजेंट बलराम चावड़ा उर्फ बल्लू और रघु सेठिया के द्वारा फील्ड पर काम कराया गया तथा आवेदन को संपूर्ण जमीन 4.5 एकड़ ड्रिप सिस्टम लगाने का काम पूर्ण हो जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया. उधानिकी विभाग द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र और पूर्णता कर आवेदक को संतुष्टि पर बगैर बताए हस्ताक्षर करवा लिए गए.आवेदक तुलाराम मौर्य 25 नवंबर 2009 को जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड की एजेंट आरोपी बलराम द्वारा विड्रॉल फ़ार्म भरकर 1 लाख 50 हजार निकाल लिये और ड्रिप पाइप का भुगतान करने के नाम पर स्वयं 1 लाख ले लिया और 50 हजार आवेदक तुलाराम मौर्य को दिया,
उसके ठीक 2 माह के बाद 22 जनवरी 2010 को पुनःआरोपी बलराम द्वारा 50 हजार सब्सिडी में जमा करने के नाम पर आवेदक से 50 हजार रूपए निकाल लिया गया. मामले में उधानिकी विभाग के ग्रामीण विस्तार विकास अधिकारी उपेंद्र चौधरी और अधीक्षक आर.के मिश्रा के द्वारा बगैर कार्य पूर्ण किए कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया और एडीबी विकास शाखा एसबीआई ब्रांच धरमपुरा के प्रबंधक चंद्रशेखर राव,फील्ड अफसर इम्तियाज खान ने बिना भौतिक सत्यापन किए लोन स्वीकृत कर दिया गया.केशियर प्रकाश जोशी ने आवेदक से हस्ताक्षर ले कर पूरी राशि बलराम चावड़ा को दे दिया, इतना ही नहीं आरोपी बलराम चावड़ा ने किसान के नाम से जारी चेक बुक अपने पास रखा और लगातार पैसे निकालता रहा.आरोपी ने पहले ही सभी चेक पर किसान से हस्ताक्षार ले रखा था.कृषक तुलाराम मौर्य ने जानकारी देते बताया कि उसके सारे चेक बलराम चावड़ा ही रखा करता था उसकी4 एकड़ 35 डिसमिल भूमि में कार्य स्वीकृत दर्शाया गया.जबकि अनुबंध संस्था द्वारा केवल 1.35 एकड़ में ही ड्रिप पाइप एवं बरबेट वायर लगाया गया है.इस तरह उधानिकी विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी उपेंद्र चौधरी एवं विभाग के अधिकारी आर.के मिश्रा द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बैंक प्रबंधक चंद्रशेखर राव फिल्ड मैनेजर इम्तियाज खान केशियरप्रकाश जोशी तथा जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड की एजेंट बलराम चावड़ा और मुंशी रघु सेठिया के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए किसानों से लूट की गई.किसानों की धोखाधड़ी वाले मामले में कोतवाली थाना जगदलपुर में धारा 420 – 120 बी भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है.चौकी प्रभारी सत्यम चौहान ने बताया की मामले के मुख्य आरोपी बलराम चावड़ा और रघु सेठिया को गिरफ्तार कर लिया गया है आगे की कार्यवाही जारी है.