दुष्कर्म के आरोपी डॉ आदिले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर। नर्स के साथ दुष्कर्म आरोप के चलते निलंबित डीएमई डाॅ आदिले की अग्रिम जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।युवती द्वारा दुष्कर्म का आरोप डाक्टर लगाये जाने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से वे फरार हो गए।
उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अपर सत्र की न्यायधीा पूजा जायसवाल ने कहा है कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है। इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
आपको बता दें कि नर्सिंग काउंसलर ने डाॅ आदिले पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसके ठीक बाद डाॅ राकेश गुप्ता ने भी उन पर मेडिकल उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार करने और नियुक्ति व प्रमोशन में मनमानी करने के आरोप लगाए थे।