फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, नॉमिनी और OTP से प्रमाणीकरण का विकल्प
रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर पात्र हितग्राहियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) या OTP आधारित प्रमाणीकरण के जरिए भी राशन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने के आधार पर किसी हितग्राही को राशन से वंचित मानना उचित नहीं है।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था का प्रावधान है। खासकर बुजुर्गों और ऐसे लोगों को, जिन्हें फिंगरप्रिंट मिलान में परेशानी होती है, नियमानुसार दूसरे माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है।
खाद्य नियंत्रक के अनुसार, कई बार उम्र या अन्य कारणों से बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हितग्राही नियमानुसार उपलब्ध विकल्पों की जानकारी लेकर नॉमिनी अथवा OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग ने कहा है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी अधूरी और भ्रामक हो सकती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लेना जरूरी है, ताकि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति न बने।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर हितग्राही संबंधित उचित मूल्य की दुकान या खाद्य विभाग से नियमानुसार उपलब्ध विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
