स्कोर्पियो में हो रही थी गांजा तस्करी, 16 लाख रुपये का गांजा सहित स्कोर्पियो जप्त


बिलासपुर ( भूमकाल समाचार ) 15 सितंबर 2020 की सुबह आबकारी वृत्त पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में पदस्थ परिविक्षाधीन आबकारी उप निरीक्षक श्री दीपक सिंह ठाकुर द्वारा अन्य प्रांतों से आने वाली मदिरा के औचक जांच हेतु नगर गस्त किया जा रहा था।
गश्त के दौरान मुखबिर से चार पहिया वाहन में गांजा के परिवहन की सूचना प्राप्त होते ही उपायुक्त आबकारी बिलासपुर श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर को अवगत कराया गया। उपायुक्त आबकारी द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी श्री टी पी भुसाखरे से परामर्श कर तत्काल कार्यवाही हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा वाहन की तलाश में सघन जांच तथा नाकाबंदी की गई।


गौरेला से अमरकंटक जाने वाले मार्ग में ग्राम तरई गांव के पास उचित स्थान देखकर वाहन की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई गई। कुछ ही समय में मुखबिर के द्वारा बताए अनुसार एक सफेद रंग की स्कार्पियो गौरेला की ओर से अमरकंटक जाने हेतु आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने हेतु आबकारी दल ने ईशारा किया। संदिग्ध वाहन चालक ने वाहन तेज गति से वाहन चलाते हुए भागने का प्रयास किया, जिसे आबकारी उप निरीक्षक दीपक सिंह ठाकुर ने स्टाफ के साथ मिलकर थोड़ी मशक्कत के बाद शासकीय वाहन अड़ाकर मार्ग अवरुद्ध करते हुए दबोच लिया। इस आपाधापी में वाहन सवार एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जबकि दूसरे आरोपी ईश्वर प्रसाद राठौर पिता केवला उम्र 32 वर्ष, निवासी तरईगांव, थाना गौरेला, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को मौके पर ही दबोच लिया गया।


स्वतंत्र गवाहों के समक्ष वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG 12 Y 0542 की तलाशी में प्लास्टिक की 08 अलग-अलग बोरियों में भरी हुई कलीनुमा मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी की गई। सामग्री की मौके पर प्राथमिक जांच करने पर गांजा होना पाया गया।
मात्रा अधिक होने के कारण आरोपी, गवाह, परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन एवं 08 बड़ी बोरियों में भरे हुए कलीनुमा गांजा को पेंड्रा आबकारी नियंत्रण कक्ष लाया गया। जहां एक फल विक्रेता से इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगा कर बरामद गांजा की तौल की गई। 08 अलग अलग बोरियों में 25 किलो के हिसाब से कुल 200 किलोग्राम गांजा तौल करने पर पाया गया।
आरोपी द्वारा इतनी ज्यादा मात्रा में गांजा के अवैध धारण एवं परिवहन करना NDPS ACT 1985 की धारा 20 (B)।। (C) का उल्लंघन एवं वाणिज्यिक मात्रा पाये जाने के कारण कुल 200 किलोग्राम गांजा जिसका बाजार मूल्य 16 लाख रुपये है, तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त सफेद रंग की स्कोर्पियो क्रमांक CG12Y0542 मूल्य 10 लाख को जप्त कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई।
कार्यवाही में कुल 26लाख रुपये कीमती संपत्ति जप्त की गई।
ज्ञात हो कि NDPS एक्ट में तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी की आवश्यकता को देखते हुए उपायुक्त आबकारी द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक धीरज कन्नौजिया को सहयोग हेतु भेजा गया।

अन्य प्रांतों से मदिरा के अवैध परिवहन को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग लगातार वाहन जाँच एवं औचक नाकाबंदी के कार्य में लगी है।

प्रकरण में विवेचना आबकारी वृत्त पेंड्रा प्रभारी दीपक सिंह ठाकुर (परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक) द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी ईश्वर प्रसाद राठौर को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने हेतु सत्र न्यायालय गौरेला पेंड्रा मरवाही के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण कार्यवाही में आबकारी मुख्य आबकारी आरक्षक पूर्णानन्द तिवारी, आरक्षक लक्ष्मी खांडे, विमल सनाढय, गणेश धीरज, शिवेंद्र मरावी, शासकीय वाहन चालक जलेश्वर निषाद एवं नारायण श्रीवास की सराहनीय भूमिका रही है ।

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