सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक, 2024 के मसौदे को वापस लिया
अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा का प्रश्न
सर्वमित्रा_सुरजन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 के मसौदे को वापस लेने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह कदम तब उठाया है, जब संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है और अब देश जल्द ही विधानसभा चुनावों की हलचलों का साक्षी बनने जा रहा है। संसद के हाल में खत्म हुए मानसून सत्र में सरकार ने अपना बजट भी पेश किया था, लेकिन इसी सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम सरकार पारित नहीं करवा पाई। विपक्ष ने तो इस विधेयक का विरोध किया ही था, सरकार में शामिल भाजपा के दूसरे साथी दल इस पर सहमत नहीं दिखे और अंतत: यह संसदीय समिति को भेज दिया गया। आसान शब्दों मे कहा जाए तो पिछली लोकसभा की तरह इस बार श्री मोदी अपनी मनमानी नहीं चला सके। प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक पर भी सरकार ने विपक्ष के साथ संभावित टकराव को महसूस कर लिया था और हो सकता है इसी वजह से इस विधेयक के मसौदे को फिलहाल वापस ले लिया गया है।
दरअसल यह विधेयक प्रारंभ से ही विवादों में रहा है। इसे अभिव्यक्ति के संविधान प्रदत्त अधिकार को कुचलने की तरह देखा जा रहा था। अपनी मनमानी को पारदर्शिता के आवरण में दिखाते हुए सरकार ने बताया था कि इस विधेयक के मसौदे को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था। बिल का दूसरा मसौदा जुलाई 2024 में तैयार किया गया था। लेकिन मसौदे को विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि संसद में रखे जाने से पहले ही इसे कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच चुपके से लीक किया गया। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में यह मामला उठाया था। बता दें कि इस प्रस्तावित विधेयक को यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे ऑनलाइन माध्यमों को नियमित करने वाला बताया जा रहा था। लेकिन माना जा रहा था कि यह अधिनियम वैकल्पिक मीडिया के दमन की एक और कोशिश है।
हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद कुछेक नामी-गिरामी पत्रकारों ने अपना मंतव्य सामने रखा था कि इस वैकल्पिक मीडिया के कारण श्री मोदी और भाजपा की छवि को धक्का पहुंचा है, क्योंकि मुख्य धारा के समाचार चैनलों में तो भाजपा का ही गुणगान होता रहा, लेकिन जनता ने उसकी जगह वैकल्पिक मीडिया को तरजीह देना शुरु कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के इन चैनलों पर हो रही सियासी चर्चाओं को करोड़ों दर्शक सुनते रहे। इस वजह से भाजपा को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले। शायद इसी वजह से वैकल्पिक मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास भाजपा ने किया।
प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, प्रेस पंजीकरण अधिनियम, 2023 और आईटी संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों को भी मीडिया पर शिकंजा कसने वाला बताया जाता रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, डिजीपब न्यूज फाउंडेशन, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, वर्किंग न्यूज कैमरामेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, कोगिटो मीडिया फाउंडेशन और मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ के प्रेस क्लब ने 28 मई को इस संबंध में बैठक बुलाकर प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ विरोध जताया था। हालांकि इस विरोध के बावजूद प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के मसौदे को कुछ लोगों के पास टिप्पणियों के लिए भेजा गया था, सूत्रों के मुताबिक अब इन लोगों से मसौदे को वापस मांग लिया गया है।
लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस विधेयक के मसौदे के जिन बिंदुओं पर विवाद था, उन पर अब सरकार क्या रुख अपनाएगी। जैसे विधेयक में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजरबेस के आधार पर ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’ में दर्शाया जा रहा था। इसका मतलब ये होता कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को अपने कंटेंट के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता। इंडिविजुअल कन्टेंट क्रिएटर्स यानी अकेले अपने वीडियो बनाकर उन्हें प्रसारित करने वाले और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना था कि विधेयक के जरिए सरकार उन पर एक तरह से सेंसरशिप लगा रही है। विधेयक में एक प्रावधान टू-टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम का भी था। कंटेंट क्रिएटर्स को अन्य बातों के अलावा, कंटेंट को पूर्व-प्रमाणित करने के लिए कंटेंट इवैल्युएशन कमिटी यानी सीईसी गठित करने की आवश्यकता होती। मतलब यह कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कुछ भी प्रसारित करने से पहले उसे परखने के लिए एक समिति बनानी जरूरी होगी। बड़े मीडिया समूहों में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जहां अकेले-अकेले वीडियो बनाए जा रहे हों, वहां यह एक नितांत अव्यावहारिक कदम लग रहा है। इसलिए इस पर भी विरोध हुआ। विधेयक के मसौदे में डेटा के लोकलाइजेशन और यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया था। इसे लेकर हितधारकों का कहना था कि यह प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा। इसके दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई।
कुल मिलाकर जिस तरह नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के फैसले सरकार ने दूरगामी परिणामों का आकलन किए बिना ले लिए, या तीन कृषि विधेयकों को किसानों पर थोप दिया गया था। कुछ ऐसा ही बर्ताव सरकार ने इस बार भी करने की कोशिश की। हालांकि नोटबंदी और कृषि विधेयकों जैसे फैसलों के वक्त भाजपा पूर्ण बहुमत में थी और एनडीए की छतरी के बिना भी सरकार चलाने में सक्षम थी। अब माहौल बदल चुका है। इस बार भाजपा 240 सीटों पर सिमटी हुई पार्टी है, उसे जदयू और तेदेपा के साथ मिल कर सरकार चलानी पड़ रही है। विपक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ लोकसभा में उपस्थित है। जाति जनगणना, अडानी-सेबी प्रकरण, ट्रेनों की दुर्घटनाएं, परीक्षा पेपर लीक, प्राकृतिक आपदाओं में सरकार की अक्षमता, बांग्लादेश में तख्ता पलट और अल्पसंख्यकों की रक्षा. विनेश फोगाट के साथ हुई बेईमानी, ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को जनता के सामने जवाब देना है। विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों को कांग्रेस जनता के बीच उठाएगी ही, ऐसे में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के मसौदे को वापस लेकर सरकार ने एक विवाद से खुद को तात्कालिक तौर पर बचा लिया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि नरेन्द्र मोदी के रुख में कोई बदलाव आया है। अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए अभी सजग और सतर्क बने रहने की जरूरत है।