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रेत तस्कर कर रहे माण्ड और कुरकुट नदी का सीना छलनी, शासन को लाखों के राजस्व का लगा रहे चूना, फिर भी विभाग मौन…

सूचना के अधिकार के दस्तावेज से कई खुलासा 

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गोपाल कृष्ण नायक की खबर

खरसिया । रायगढ़ सीमावर्ती स्थित माण्ड नदी पर बेखौफ होकर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। माण्ड नदी एवं कुरकुट नदी से प्रतिनिदन 300 से 500 ट्रॉली रेत निकाल कर शासन को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। नदी से रेत निकालने के लिए नदियों में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जो हादसे का सबब बन सकते हैं।

पर्यावरण की दृष्टि से नदी नालों का सरंक्षण बेहद जरूरी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश भी हैं लेकिन रायगढ़ के ग्रामीण अंचलों में इन नदी व नालों का अस्तित्व खत्म करने में ठेकेदार व रेत माफिया जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49के सड़क निर्माण कार्य में रामकी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 2017-18 वर्षाकाल के पूर्व पुल के फांउडेसनो का खुदाई किया समस्त रेत उठाव हों जानें के उपरांत उठाव जारी था।

आपको ज्ञात होगा जब वर्षाऋतु के पश्चात अवैध उत्खनन पर हरिश एस खरसिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के टीम ने कई डम्फरो सहित पोकलेन पर कार्यवाही कर सुरक्षार्थ भुपदेवपुर पुलिस के सुपुर्द किया और आगे के कार्यवाही के खनिज विभाग को भेजे गया था ।

रेत रॉयल्टी की झोल-झाल षड्यंत्र के श्रीगणेश के कई जिम्मेदार 

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अवैध खनन परिवहन धड़ल्ले से जारी था खनन एवं परिवहन पर क्षेत्रीय लोगों के शिकायत करने के पश्चात राजस्व अधिकारी को मजबूरी वश करना पड़ा कार्यवाही और इसी बीच ठेकेदार को मुनाफा करवाने और अपने कार्य में शासन को प्रगति दिखाने के लिए विभाग के जिम्मेदार ने झोल-झाल के साथ अधिकारी ने प्रमाण पत्र लिख श्रीगणेश किया दिनांक 01-06-2018 लिख जिला कलेक्टर को एन एच विभाग के सब डिविजनल ऑफीसर गुमराह कर दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 नया क्रमांक 49 में मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नति करण का कार्य प्रगति पर है उक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत किलोमीटर 240 से 241 के मध्य माण्ड नदी पर नया पुल निर्माण किया जा रहा है निर्माण की नींव खुदाई 11 नग खंबा एवं एवटमेंट में लगभग 17900 घन मीटर बालू की खुदाई की गई है जो कि निर्माण में उपयोग करने लायक है।

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उपरोक्त बातों में खनन कब हुआ या भण्डारण किया गया हैं का उल्लेख न कर बिना कहें कह गए,ताकि नियमों को दर किनार कर अवैध खनन को वैध परिवहन की अनुमति के साथ तथाकथित फाउंडेशन खनन के द्वारा निकली गई रेत भंडारित रेत का परिवहन कि रायल्टी पेड अभिवहन पास अनुमति मिल सकें और हुआ भी वहीं ।

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 सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज से स्पष्ट हुआ कि ठेकेदार के प्रतिनिधि गौरव अग्रवाल स्वयं अभिवहन पास के आवेदक है और भौतिक सत्यापन अधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान ग्रामीण बन कर पंचनामा में भी हस्ताक्षर कर  स्थानीय प्रशासन से नियम,कानून के विपरीत अभिवहन पास प्राप्त कर लिया। कनमुरा, रक्सापाली के सरपंच,सचिव से भय कहें या प्रलोभन अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल करने के मनसूबे में सफल हो गया । 

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पटवारी खूँटे ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि सड़क निर्माण हेतु रेत की आवश्यकता होने के कारण परंतु उपरोक्त पटवारी प्रतिवेदन को अनदेखा कर खरसिया तहसीलदार स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अनुभवी अधिकारी ने ठेकेदार के सामने नतमस्तक होकर खनिज नियम,कानून के विपरीत भंडारण और परिवहन अनुमति पास के लिए जिला कलेक्टर को दिग्भ्रमित कर ठेकेदार को लाभान्वित किया ।

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भण्डारण नियमों के विपरीत मे .राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अभिवहन पास 

भण्डारण के नियम में शासकीय भूमि में किसी प्रकार से भण्डारण नहीं किया जा सकता परंतु नियम कानून को ताक में रखकर भंडारण की राॅयल्टी बुक प्राप्त करने में तालूक से लेकर जिले के अधिकारी सत्ता के करीबी रसूखदार ठेकेदार के सामने नतमस्तक हों रायल्टी पेड अभिवहन पास जारी  कराने में भी सफल रहा। चलिए इतने तक नियम कानून के साथ झोल झाल कर नियमों के अनुरूप मान भी ले तों शासन ग्राम पंचायतों को कुछ राशि रॉयल्टी के राशि के रूप में शासन के खजाने में पहुंचा परंतु सबसे बड़ी झोल-झाल राॅयल्टी बुक प्राप्त होते हीं पर्यावरण के सारे नियम कानून को तक में रख दिन रात अवैध परिवहन क्या वर्षा क्या गर्मी में पोकलेन मशीन लगातार चलता रहा बात इतने तक नहीं रुका हौसले बुलंद होते चला जा रहा था शिकायत पर शिकायत केे दौर शुरू होने लगा। तहसील स्तर,खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी स्थल पर आकर देखे तो भंडारीत रेत मिला ही नहीं अवैध उत्खनन परिवहन के साथ रायल्टी पर्ची मे कांट छांट भण्डारण नियमों के विपरीत अवैध उत्खनन को देखते हुए कनमुरा  कैम्प से रायल्टी पर्ची जप्त किया जिसमें कई त्रुटियाँ परिवहन स्थल,दिनांक खनिज की मात्रा के साथ रायल्टी पर्ची मे कांट छांट भण्डारण खसरा नम्बर में कांट छांट के कारण  जप्ती होने के कुछ दिनों में रसूखदार की जांच में आएं अधिकारी का  स्थानांतरण हों गया अब कार्यवाही करें तों करें कौन? राम जाने निरीक्षण में अधिकारी के पास तीन-चार सौ ट्रिप खनन की बातें कहने वाले ठेकेदार के प्रतिनिधि से अवैैध रेत परिवहन की राशि वसूली हुआ भी या नहीं ।

रायल्टी पेड अभिवहन पास क्रमांक 7386334 के अलावा 1192पन्ना (17895घन मीटर) का आवेदन 25.06.2018को मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अधिकृत सेग्नेटरी बजरंग अग्रवाल उपरोक्त रायल्टी अभिवहन पास के।

स्पष्ट उल्लेखित हैं अभिवहन पास में नियम क्या आपको लगता है कि पालन होगा नियमों का ? अभ्युक्तियां के कंडिका 3 – अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख दिनांक समय और मात्रा का लोक तथा ऊपरी लेखन करना दंडनीय होगा। साथ ही कंडिका 04- गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मांग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक है निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध परिवहन की श्रेणी में आएगा।

उपरोक्त अभिवहन पास में नियमों का उल्लंघन पर एस एन नाग उप संचालक (खनि प्रशा) आदेश दिनांक 26.06.2018 क्रमांक 1159/ख लि-1/2018 उल्लेखित निम्नांकित शर्तों के अधीन
01 परिवहन किए गए खनिज रेत की मात्रा का पूर्ण तथा सही सही लिखा संधारित करना होगा।

02- उपसंचालक खनिज निरीक्षक अथवा कलेक्टर त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लेखा के सत्यापन करने की अनुज्ञा देगा।

03- ……………….. (जिला के जिम्मेदार अधिकारी नियम शर्त की कंडिका तीन लिखना हीं भूल गए)।

04- परिवहन हेतु प्रदान किए गए अभिवहन पास की द्वितीय प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा

05 प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पूर्व माह में परिवहन किए गए खनिज रेत मात्रा का हिसाब पत्रक प्रस्तुत किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तों के पालन नहीं किया गया और प्रदाय की गई अनुमति आदेश को जिम्मेदार निरस्त भी नहीं किया गया ।

एस एस नाग परिपालन कराते हैं या अन्य मामलों के तरह कागजों में सिमट कर रह जाएगा कार्यवाही का खेल,यह देखने वाली बात है।

पुलिस विभाग द्वारा कभी-कभार एक-दो ट्रैक्टर पकड़कर कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। असल में बड़े-बड़े ठेकेदारों को पकड़ कर कानूनी तौर पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जाता है। इसलिए क्षेत्र में अवैध खनन का यह कारोबार बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है। समीप माण्ड नदी पुलिया पर अवैध रूप से खनन कर रेत बेची जा रहा है।

यहां प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रेत से भरकर उद्योगों,खरसिया,रायगढ़ जिले में बेचा जा रहा है और शासन को लाखों रुपयों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। दिन रात रेत से भरी ट्रॉलियों को देखा जा सकता है जिन्हें रोककर विभाग यह तक नहीं पूछता कि रेत कहां से लाए हो।

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