Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़राजनीति

पत्रकारिता अधिमान्यता नियम में बदलाव , अब इलेक्ट्रानिक , और वेब मीडिया के पत्रकारों भी मिलेगी अधिमान्यता

रायपुर । प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिए बनाया गया नया अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही प्रभावशील हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग के अफसरों को अधिमान्यता नियमों को व्यापक बनाकर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत अब ब्लॉक स्तर के मीडिया प्रतिनिधियों को भी जनसंपर्क संचालनालय से अधिमान्यता दी जाएगी। राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान नए अधिमान्यता नियमों में किया गया है।

जनसंपर्क विभाग के आयुक्त-सह-संचालक तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि प्रचलित अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में बनाए गए थे। पिछले 18 वर्षों के दौरान मीडिया परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार वेबपोर्टल प्रारंभ हो गए हैं। अधिमान्यता नियमों को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नए समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। नए अधिमान्यता नियमों में प्रिन्ट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं के संवाददाताओं और कैमरामैन को अधिमान्यता देने का प्रावधान है। समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या के आधार पर अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है। पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की तुलना में संख्या में व्यापक बढ़ोत्तरी की गयी है।

जनसंपर्क आयुक्त ने बताया कि समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का काम पहले की तरह  राज्य और संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा किया जाएगा। समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि नए अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने के बाद समाचार मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता न मिलने की दशकों पुरानी शिकायत का निराकरण हो सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *